बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बारादरी क्षेत्र में दो व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया। दोनों स्थानों पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था।
बीडीए के अनुसार, सैटेलाइट बस स्टैंड के पास तरुण गुप्ता द्वारा करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जांच के दौरान निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र स्वीकृत नहीं पाया गया। इसके बाद प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण स्थल को सील कर दिया।
इसी क्रम में स्टेडियम रोड स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास अभिषेक गुप्ता द्वारा करीब 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण किए जाने पर टीम ने यहां भी सीलबंदी की कार्रवाई की।
बीडीए अधिकारियों के मुताबिक, दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बरेली विकास क्षेत्र में बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कराए जा रहे निर्माण के खिलाफ सीलबंदी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
बीडीए ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसके मानचित्र की स्वीकृति और निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें। अधिकारियों का कहना है कि इससे भविष्य में संपत्ति से जुड़ी कानूनी और निर्माण संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता है।











