बरेली। भुता थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पत्नी से आरोपी पंकज मौर्य के प्रेम संबंध थे। इसकी जानकारी मृतक को हो गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और मछली के आकार का लोहे का चाकू बरामद किया है। आरोपी के पास से वीवो कंपनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी मिला है।
एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, थाना भुता में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 310/2026 की विवेचना के दौरान पंकज मौर्य पुत्र मैकू लाल निवासी पुरानी बाजार, कस्बा एवं थाना क्योलड़िया, जनपद बरेली का नाम सामने आया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भुता पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से 10 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजकर 54 मिनट पर दोरिया उर्फ झाऊनगला तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से काले रंग का वीवो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और मछलीनुमा लोहे का चाकू बरामद किया।
नहर किनारे शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध थे। इस बात की जानकारी मृतक को हो गई थी। इसी बात को लेकर 4 जुलाई 2026 की रात नहर किनारे शराब पीने के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि विवाद के दौरान मृतक ने उस पर ईंट फेंकी और मारपीट करने के लिए आमादा हो गया। इसके बाद आरोपी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और पास में पड़ी लोहे की रॉड से उसके सिर, मुंह और छाती पर वार किए। इससे युवक बेहोश हो गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने युवक को नहर में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
17 जुलाई को दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा
पुलिस के अनुसार, वादी ने 17 जुलाई 2026 को थाना भुता में तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र 4 जुलाई को क्योलड़िया स्थित जय गुरुदेव मैरिज हॉल में परिवार के साथ एक समारोह में शामिल होने गया था। आरोप था कि इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 238 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पंकज मौर्य का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 बढ़ाई गई
पुलिस ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद होने के बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 की बढ़ोतरी की गई है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका
आरोपी की गिरफ्तारी और मामले के खुलासे में थाना भुता के प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार, सर्विलांस प्रभारी अभिषेक और उनकी टीम, एसओजी द्वितीय प्रभारी अमरेश सिंह और उनकी टीम, उपनिरीक्षक देवेंद्र सारस्वत तथा कांस्टेबल रचित कुमार और निर्भय कुमार शामिल रहे।
पुलिस के अनुसार, मामले में बरामदगी और विवेचना के आधार पर आगे की जांच की जा रही है।











