बरेली, शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने यानी ओवररेटिंग की शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी शराब की दुकान पर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ओवररेटिंग पकड़े जाने पर संबंधित विक्रेता और दुकान संचालक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायतों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शराब की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के साथ ही आकस्मिक जांच बढ़ाने और प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
फील्ड में सक्रिय रहें आबकारी अधिकारी
जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमण करने और शराब की दुकानों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने की पुष्टि होती है तो संबंधित विक्रेता और दुकान संचालक के खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि ओवररेटिंग की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
गोपनीय रखी जाएगी शिकायतकर्ता की पहचान
आमजन की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने ओवररेटिंग की शिकायत दर्ज कराने के लिए 0581-2422202 शिकायत नंबर जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति शराब की दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत कर सकता है। प्रशासन के अनुसार शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग तत्काल संज्ञान लेकर जांच और आवश्यक कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी शराब की दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जाती है तो इसकी सूचना तत्काल शिकायत नंबर पर दें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सहित आबकारी विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे।










