बरेली। जीएसटी और टीडीएस को लेकर राज्य कर विभाग सख्त नजर आ रहा है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि यदि करदाता और सरकारी संस्थाएं समय से टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
26 फीसदी करदाताओं ने नहीं जमा किया टैक्स
राज्य कर अपर आयुक्त ग्रेड-1 एनएल सोनी के अनुसार, पंजीकृत करदाताओं में से करीब 26 प्रतिशत ने जीएसटी रिटर्न के सापेक्ष टैक्स जमा नहीं किया है। वहीं, सरकारी कार्यालयों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (TDS) का भुगतान भी लंबित पाया गया है।
GSTR-3B के माध्यम से सरकार को टैक्स जमा किया जाता है। इसकी अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख निर्धारित है। इसके बावजूद कई करदाताओं द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
विभाग की सख्त चेतावनी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि फरवरी माह के सापेक्ष टैक्स जमा नहीं किया गया, तो संबंधित करदाताओं पर जीएसटी अधिनियम के तहत अर्थदंड (पेनल्टी) की कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम पंचायतों को भी निर्देश
विभाग ने ग्राम पंचायतों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यों के सापेक्ष काटा गया टीडीएस जल्द से जल्द जमा करें, ताकि वित्तीय अनियमितताओं से बचा जा सके।
ऑनलाइन निगरानी जारी
राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान यदि किसी भी माह का रिटर्न या टैक्स जमा नहीं किया गया है, तो उसे तुरंत जमा कराया जाए। सभी करदाताओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है।
समय पर भुगतान की अपील
विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे जीएसटी पोर्टल के माध्यम से अपने लंबित रिटर्न दाखिल करें और टैक्स जमा करें, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।












