दो से ज्यादा गैस सिलेंडर रखने पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश

बरेली। शहर में एलपीजी की किल्लत के बीच गैस सिलेंडरों की जमाखोरी पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि घर में दो से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार, सामान्य घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम के केवल दो एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति है—एक उपयोग के लिए और दूसरा बैकअप के रूप में। इससे अधिक सिलेंडर रखना जमाखोरी की श्रेणी में आएगा, जो कानूनन अपराध है।

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी घर में दो से अधिक सिलेंडर होने की सूचना मिलती है, तो उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया जाएगा।

इन गतिविधियों पर रहेगी नजर

घर या गोदाम में कई भरे सिलेंडरों का भंडारण

बुकिंग नियमों का गलत फायदा उठाना

घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग

गैस सिलेंडर को अधिक कीमत पर बेचना

जांच में दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त सिलेंडर जब्त किए जाएंगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें तीन माह से सात साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि एक ही पते पर एक व्यक्ति के नाम से दो गैस कनेक्शन पाए जाते हैं, तो दोनों कनेक्शन ब्लॉक कर दिए जाएंगे और अब तक मिली सब्सिडी की वसूली भी की जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल जरूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर रखें और किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी से बचें। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9456667774 जारी किया गया है।

Jageshwar News
Author: Jageshwar News

Leave a Comment

और पढ़ें

best news portal development company in india

Cricket Live Score

Corona Virus

Rashifal

और पढ़ें